नई दिल्ली, 24 अप्रैल (आईएएनएस)| दिल्ली के अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। ऑक्सीजन की कमी पर अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा कर रहा है तो ‘हम उस व्यक्ति को लटका देंगे।’ दिल्ली हाईकोर्ट में महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ की ओर से यह टिप्पणी की गई। दिल्ली के कई प्राईवेट अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार बताए कि कौन ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित कर रहा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अस्पतालों में पेश आ रही ऑक्सीजन की किल्लत पर यह टिप्पणी की।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने शनिवार को सुनवाई करते हुए कहा, “हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र को भी बताए ताकि वह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके।”
गौरतलब है कि दिल्ली के कई अन्य बड़े अस्पतालों में अभी भी ऑक्सीजन का संकट बना हुआ है। इन सभी अस्पतालों में सैकड़ों कोरोना रोगी भर्ती हैं, जिन्हें लगातार ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जयपुर गोल्डन, अस्पताल सर गंगा राम अस्पताल, बत्रा हॉस्पिटल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है।
इस बीच दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से 348 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। दिल्ली में अभी तक 13,541 व्यक्तियों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। दिल्ली में फिलहाल 92,029 एक्टिव कोरोना रोगी है। इनमें से 48,502 कोरोना रोगी होम आईसोलेशन में रहकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।
More Stories
05 अक्टूबर को होने वाले मतदान के दिन मतदान केन्द्रों में मोबाईल ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध
समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं
मुख्य सचिव मति राधा रतूड़ी को प्रांतीय उपाध्यक्ष ललित पंत ने तीर्थाटन एवं पर्यटन किताब भेंट कि।