पणजी, 6 मई (आईएएनएस)| गोवा में मुंबई हाईकोर्ट की बेंच ने गुरुवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 10 मई से गोवा में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट (प्रवेश से 72 घंटे पहले तक की) अनिवार्य करे। साथ ही यह भी कहा गया है कि मेडिकल बिरादरी के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कोविड अस्पतालों के बाहर पर्याप्त पुलिस कर्मी होने चाहिए।
राज्य में बिगड़ती कोविड की स्थिति के मद्देनजर दक्षिण गोवा अधिवक्ता संघ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने राज्य सरकार को 18 से 45 वर्ष के व्यक्तियों के लिए टीकाकरण अभियान की स्थिति का उल्लेख करने का भी निर्देश दिया।
कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह जल्द से जल्द कोविड परीक्षण की रिपोर्ट सुनिश्चित करे, जिसमें फिलहाल तीन से चार दिन की देरी हो रही है।
गोवा सरकार को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह राज्य में टेस्टिंग के बुनियादी ढांचे से संबंधित हलफनामा दाखिल करे और साथ ही आवश्यक दवा की उपलब्धता और सरकार द्वारा इसे बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताए।
इसके साथ ही अदालत ने हलफनामे में राज्य सरकार को ऑक्सीजन स्टॉक की उपलब्धता के बारे में भी उल्लेख करने को कहा है।
More Stories
प्रमोद सावंत ने ली गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ, 8 मंत्रियों ने भी ली शपथ (लीड-1)
सुबह 11 बजे तक गोवा की 18 सीटों पर भाजपा आगे
गोवा में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 संदिग्ध मामलों को लेकर दहशत न फैलाए मीडिया : मुख्यमंत्री