नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)| राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के अराकू से विधायक किदारी सर्वेश्वर राव की हत्या के मामले में भाकपा (माओवादी) की एरिया कमांडर साके कलावती के खिलाफ पूरक आरोप पत्र (सप्लीमेंट्री चार्जशीट) दायर किया। एनआईए के एक प्रवक्ता ने यहां कहा कि एजेंसी ने कलावती के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत हैदराबाद में एक विशेष एनआईए अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।
आतंकवाद निरोधी जांच एजेंसी के अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान पता चला कि कलावती 20 साल पहले प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन में शामिल हुई थी और गिरफ्तारी के समय वह संगठन की एरिया कमेटी की सदस्य थी।
अधिकारी ने कहा, वह भाकपा (माओवादी) की एक राज्य क्षेत्रीय समिति के सदस्य काकुरी पेद्दान्ना की पत्नी हैं और वह अपने पति और अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों के साथ एक 40 सदस्यीय टीम का हिस्सा थीं, जो हत्या की घटना से 15 दिन पहले डुम्ब्रीगुडा में डेरा डाले हुए थी।
उन्होंने कहा, वह भाकपा (माओवादी) की एक सशस्त्र कैडर है, जो इंसास राइफल रखती है और अराकू के तत्कालीन विधायक राव और अराकू के पूर्व विधायक सिवेरी सोमा की हत्या को अंजाम देने वाली टीम को रसद सहायता प्रदान करने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
मामला मूल रूप से विशाखापत्तनम में 23 सितंबर, 2018 को विशाखापत्तनम में डुम्ब्रिगुडा मंडल के अंतर्गत आने वाले लिविटिपुट्टु गांव में भाकपा (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों द्वारा अराकू के विधायक राव और पूर्व विधायक सोमा की हत्या से संबंधित है। इस संबंध में एनआईए ने 6 दिसंबर, 2018 को मामला फिर से दर्ज किया था। जांच के बाद, एनआईए ने नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
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