नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)| सरकार ने कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर के बीच अक्षय क्षेत्र को राहत दी है, जिसमें 1 अप्रैल से 15 जून 2021 के बीच चालू होने वाली बिजली परियोजनाओं के लिए ढाई महीने का विस्तार किया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने उन परिवर्तनों को अधिसूचित किया है जो डेवलपर्स को सहमत समय सीमा से परे परियोजनाओं को चालू करने में देरी के लिए जुर्माना लगाने से रोकेंगे।
महामारी की दूसरी लहर के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबंदी हुई, कई बिजली परियोजनाओं पर काम भी बंद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप इसे शुरू करने में देरी हुई।
पिछले महीने, एमएनआरई ने 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद नवीकरणीय परियोजनाओं को चालू करने की अनुमति देने के लिए अधिसूचना जारी की थी, जो मौजूदा पीपीए को जारी रखने और देरी के कारण परियोजना लागत में कोई वृद्धि नहीं होने के अधीन एक विस्तारित अनुसूची थी।
पिछले साल भी कोविड के प्रकोप और लॉकडाउन के दौरान, एमएनआरई ने 25 मार्च से 24 अगस्त, 2020 के बीच चालू होने वाली परियोजनाओं को पांच महीने का विस्तार दिया था।
बिजली मंत्रालय ने निमार्णाधीन सभी अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए तीन महीने का विस्तार भी दिया है।
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