November 16, 2024

अवैध रूप से चल रहे अस्पताल के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों व व्यापारियों ने खोला मोर्चा”मौके पर पहुंची पुलिस ने संचालको को लिया हिरासत में।

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी के नेतृत्व में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सीज करते हुए संचालक का किया 10 हजार का चालान “प्रपत्र प्रस्तुत करने को दिया 15 दिन का समय।

संवाददाता :- सुनील कुमार

लालकुआं, (उत्तराखंड)‌। लालकुआं निकटवर्ती हल्दूचौड़ क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे आशीर्वाद अस्पतात के विरोध में उतरें व्यापार मंडल एवं हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओ के भारी विरोध के बीच मुख्य चिकित्साधिकारी के निर्देशों पर स्वास्थ विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से चलाए जा रहे अस्पताल संचालकों के खिलाफ चालानी कार्यवाही करते हुए अस्पताल को सील कर दिया साथ ही संचालकों को प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। बताते चले कि जानकारी हल्दूचौड़ गौला रोड स्थित मैन बजार में विगत कई दिनों से अवैध रूप से अस्पताल संचालित किए जाने की सूचना पर आज व्यापार मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में व्यापारियों व हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल पहुचकर जब संचालकों से जानकारी चाही गई तो संचालक बगलें झांकने लगे जिसके बाद ब्यापारियो ने मामले की सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी नैनीताल एवं हल्दूचौड़ चौकी पुलिस को दी जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की पड़ताल की तो हैरत अंगेज वाक्या सामने आया जिसे सुनकर पुलिस के भी होस उड़ गये वही पुलिस व स्वास्थ विभाग की पूछताछ में बिना पुलिस सत्यापन कराए बिना किसी डिग्री व बिना अनुमति के अस्पताल संचालित किए जाने का मामला उजागर हुआ। वही स्थानीय लोगो द्वारा किये विरोध के बाद पुलिस व स्वास्थ विभाग की टीम को कोई वैध प्रपत्र न मिलने पर पुलिस ने तीन संचालकों को हिरासत में ले लिया इधर मुख्य चिकित्साधिकारी भागीरथी जोशी ने फोन पर बताया कि अवैध अस्पताल संचालन की सूचना पर पी एच सी लालकुआं के चिकित्साधिकारी डा लव पांडे मौके पर गए तो संचालक कोई वैध प्रपत्र नहीं दिखा पाए जिसके बाद उन्होंने अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा श्वेता भंडारी व प्रभारी चिकित्साधिकारी मोटाहल्दू डा हरीश चंद्र पांडे को मौके पर भेज कर मामले की जांच कराई तो संचालक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए जिस पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी ने अवैध रूप से संचालित उक्त अस्पताल को सीज कर तथा 10 हजार का चालान करने के साथ ही प्रपत्र प्रस्तुत करने को 15दिन की मोहलत दी है। इधर पुलिस ने भी बिना सत्यापन कराए बाहरी राज्य के व्यक्तियों को भवन किराए पर देने वाले भवन स्वामी के खिलाफ चालानी कार्यवाही अमल में लाए जाने की बात कही है।

About Author