संवाददाता :- सुनील कुमार
लालकुआं, (उत्तराखंड)। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार 29 जुलाई से 03 अगस्त 2024 तक उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वाधान में विशेष लोक अदालत का आयोजन उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में किया जा रहा है। जिसमें निम्न वादों का निस्तारण किया जायेगा। शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद/अपराध, धन वसूली वाद, श्रम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, विद्युत व जलकर संबंधित मामले, वैवाहिक मामले तलाक को छोड़कर, भूमि अधिग्रहण के मामले, भुगतान व सर्विस से संबधित के मामले तथा अन्य सिविल मामले किराएदारी सुखाधिकार. न्यायालयों में लंबित राजस्व वाद व्यादेश) आदि।
उपभोक्ता सम्बन्धी वाद, वाणिज्य संबंधी वाद तथा धारा 138 एन. आई. एक्ट के वाद. अतः सर्वसाधारण से आग्रह है कि जो भी व्यक्त्ति अपने मामले को विशेष लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते है वह किसी भी कार्य दिवस पर न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अपने मामले को नियत करवा सकते है अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल को भी उपरोक्त हेतु सूचित कर सकते है। लोक अदालत में निस्तारित वादों में न्यायालय शुल्क वापसी का भी प्रावधान है। लोक अदालत में वाद को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कर अवार्ड पारित किया जाता है, जिसके विरूद्ध अपील का प्रावधान नहीं है, अतः विवाद का निस्तारण पूर्ण व अन्तिम रूप से हो जाता है।
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