संवाददाता :- सुनील कुमार
सितारगंज,(उत्तराखंड)। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सितारगंज नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे की गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने के मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकलपीठ ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए याचिका को निस्तारित कर दी है। आपकों बता दे कि सितारगंज नगर पालिकाध्यक्ष हरीश दुबे ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने को लेकर याचिका दायर कर कहा है कि नगर पालिका के सफाई सुपरवाइजर द्वारा राजनैतिक छवि खराब करने के लिए उनपर एससीएसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि उनके द्वारा दो वर्ष पूर्व सफाई सुपरवाइजर राजपाल बाल्मीकि के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के जाँच के आदेश दिए थे। जिसके आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
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