November 15, 2024

05 अक्टूबर को होने वाले मतदान के दिन मतदान केन्द्रों में मोबाईल ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध

इस परिधि में नहीं हो सकता मोबाईल, वायरलैस व कोर्डलैस का प्रयोग

मनोज जांगड़ा (ब्यूरो सोनीपत)
सोनीपत, 26 सितंबर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ० मनोज कुमार ने बताया कि 05 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान के दौरान कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र में मोबाईल इत्यादि लेकर नहीं जा सकता। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दौरान शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे आदेश दिए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकार ने आयोग द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि मतदान को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए मतदान केन्द्र में मोबाईल, वायरलैस व कोर्डलैस आदि रखने पर भी पाबंदी रहेगी। अगर किसी भी व्यक्ति के पास मतदान केन्द्र मेंं मोबाईल इत्यादि मिला तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव डयूटी व कानून व्यवस्था पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग की हीदायतों के अनुसार आदेशों में छूट दी गई है। इसके अलावा आयोग द्वारा लगाए गए पर्यवेक्षकों और पोलिंग पार्टी पर भी ये आदेश लागू नहीं होंगे।

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