– बगैर क्यूआर कोड लाईसेंस के खाद ना बेचे डीलर
मनोज जांगड़ा (संवाददाता सोनीपत)
सोनीपत, 23 अप्रैल। उप निदेशक, कृषि एवं कल्याण विभाग पवन शर्मा ने बताया कि विभाग के द्वारा जिले के सभी खाद/बीज/कीटनाशक दवाई के थोक विक्रेताओं व खाद की कंपनियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया है। जिसमें पिछले वर्ष 2024-25की खाद की रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया।
उन्होंने बताया कि जिले में खरीफ सीजन 2025-26 के लिए 11 हजार मीट्रिक टन डीएपी व 49 हजार मीट्रिक टन यूरीया की लागत है। जिसके लिए सभी थोक विक्रेताओं को ये आदेश दिए गए की कोई भी विक्रेता डीएपी व यूरीया का स्टोक नही करेगा व किसानों को जबरदस्ती खाद के साथ कोई भी कीटनाशक दवाई या अन्य सामग्री नही देगा। विक्रेता के द्वारा जितना भी सामान बेचा जाएगा उसका पक्का बिल किसान को देना होगा। उन्होंने डीलारों से आहवान किया कि जिस डीलर के पास क्यूआर कोड वाला लाईसेंस नही, वो उसे समय रहते बनवा लें, अन्यथा उनकी सप्लाई रोक दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर कोई विक्रेता किसान को खाद के साथ जबरदस्ती कीटनाशक दवाई व अन्य सामाग्री देता है। तो किसान उनकी शिकायत 9416071950 एवं 8168606123 पर कर सकते है।
उन्होंने बताया कि जिले में खरीफ सीजन 2025-26 के लिए 11 हजार मीट्रिक टन डीएपी व 49 हजार मीट्रिक टन यूरीया की लागत है। जिसके लिए सभी थोक विक्रेताओं को ये आदेश दिए गए की कोई भी विक्रेता डीएपी व यूरीया का स्टोक नही करेगा व किसानों को जबरदस्ती खाद के साथ कोई भी कीटनाशक दवाई या अन्य सामग्री नही देगा। विक्रेता के द्वारा जितना भी सामान बेचा जाएगा उसका पक्का बिल किसान को देना होगा। उन्होंने डीलारों से आहवान किया कि जिस डीलर के पास क्यूआर कोड वाला लाईसेंस नही, वो उसे समय रहते बनवा लें, अन्यथा उनकी सप्लाई रोक दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर कोई विक्रेता किसान को खाद के साथ जबरदस्ती कीटनाशक दवाई व अन्य सामाग्री देता है। तो किसान उनकी शिकायत 9416071950 एवं 8168606123 पर कर सकते है।
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