November 15, 2024

प्रिंटिंग प्रेस संचालक आचार संहिता की ईमानदारी से करें पूर्ण अनुपालना: पूनिया

– चुनावी सामग्री पर अनिवार्य रूप से संख्या व मुद्रक और प्रकाशक का नाम प्रकाशित करें

-आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली सामग्री के प्रकाशन पर होगी कड़ी कार्रवाई

-बरोदा उप-चुनाव के दृष्टिगत जिलाधीश पूनिया ने ली प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक

मनोज जांगड़ा (जिला संवाददाता)
सोनीपत, 01 अक्तूबर । जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने जिला के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को कड़े निर्देश दिए कि बरोदा उप-चुनाव के दृष्टिगत वे आदर्श आचार संहिता की ईमानदारी से पूर्ण अनुपालना करें। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली सामग्री के प्रकाशन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गैर-कानूनी रूप से किसी भी प्रकार की सामग्री का प्रकाशन न किया जाए।

बरोदा उप-चुनाव के दृष्टिगत जिलाधीश पूनिया ने अपने कार्यालय में शुक्रवार की सांयकाल प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के अनुसार कोई भी प्रिंटर या प्रिंटिंग प्रेस का मालिक किसी भी प्रकार की गैर-कानूनी सामग्री छाप कर नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान सभी  राजनीतिक दल व चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशी अथवा उनके समर्थक चुनाव सामग्री के पोस्टर, पंपलेट, हैंड बिल तथा बैनर इत्यादि छपवाएंगे। ऐसे में अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसमें मुद्रक व प्रकाशक के नाम-पते न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेंगे और न मुद्रित या प्रकाशित करवायेगा। साथ ही सामग्री की संख्या भी अनिवार्य रूप से प्रकाशित करनी होगी। इनकी चार-चार प्रतियां जिलाधीश कार्यालय में भी जमा करवानी होगी।

जिलाधीश पूनिया ने कहा कि ऐसी कोई छपाई दस्तावेज किसी के धर्म, जाति, समाज व भाषा या चरित्र हनन का प्रकाशन हो वह गैर-कानूनी होगा। दोषी पाए जाने पर प्रकाशन व छपवाई करवाकर ऐसी सामग्री जारी करने वाले के विरूद्ध जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें छह माह की कैद अथवा दो हजार रुपये का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। छपाई के संबंध में प्रत्येक प्रिंटिंग प्रेस मालिक/प्रिंटर्ज को निर्धारित प्रपत्र 1 व 2 छपाई से संबंधी घोषणा जो कि दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित हो जिलाधीश के कार्यालय में छपाई के तुरंत बाद जमा करवानी होगी।

बैठक में तहसीलदार इलैक्शन सरला कौशिक सहित विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालक मौजूद थे।

About Author